Dec 8, 2018
अशोक पाटीदार : मनावर अपर सत्र न्यायाधीश श्री अकबर शेख द्वारा दहेज की मांग से प्रताडित होकर नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड का दंडादेश दिया है। लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 15-9-17 को नवविवाहिता संगीता बाई पति अजय सिंह भिलाला निवासी ग्राम दसई थाना मनावर ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
पुलिस द्वारा मर्ग जांच पर से मृतिका के पति अजय पिता सोहन सिंह एवं मृतिका के ससुर सोहन उर्फ पाटिया भिलाला के विरुद्ध भादवी की धारा 304 बी एवं 34 का अपराध पंजीबद्ध कीया था संगीता बाई का विवाह अजय सिंह के साथ 2 मई 2017 को हुआ था आरोपी पति द्वारा विवाह के बाद से ही मृतिका के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल दहेज में लाने का कहता था और प्रताड़ित करता था करने का मामला प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में मृतिका के ससुर सोहन सिंह को दोष मुक्त किया गया तथा पति अजय सिंह को धारा 304 बी भादवी के अपराध में दोष सिद्ध पाया आरोपी अजय को न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किये किए जाने एवं अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का पृथक सश्रम कारावास भुगताए जाने का दंड आदेश प्रदान किया गया।