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ग्वालियरः नगर निगम के वार्डों का परिसीमन नहीं कराने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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Nov 15, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर नगर निगम के वार्डों का परिसीमन नहीं कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता राजेश बाबू ने याचिका दायर करते हुए कलेक्टर अनुराग चौधरी पर शासन के आदेश के बाद भी परिसीमन नहीं कराने का आरोप लगाया है। इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट में शासन से एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। दरअसल, राजेश बाबू ने वार्डों की जनसंख्या में असमानता को आधार बनाकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता एडवोकेट के मुताबिक नगर निगम अधिनियम की धारा-10 के अनुसार वार्डों की जनसंख्या में 15 फीसदी तक का अंतर स्वीकार योग्य है।

शासन के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं

दरअसल शहर के 66 वार्डों की स्थिति यह है कि एक वार्ड की जनसंख्या 9 हजार है तो दूसरे वार्ड की जनसंख्या 29 हजार है। 14 अगस्त को वार्डों के परिसीमन के संबंध में शासन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा था। कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजने की जगह, निगम कमिश्नर संदीप माकिन को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के लिए कहा। इस पर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया ये कार्य स्थानीय प्रशासन का है। तब से लेकर अब तक परिसीमन का मामला ठप्प पड़ा हुआ है। अब इस मामले में सात दिन बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पांच साल पूर्व भी कांग्रेस नेता ने वार्डों के परिसीमन न होने पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।