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जबलपुरः हाईकोर्ट ने केंद्र और मप्र सरकार से मांगा जवाब, नया मोटर व्हीकल एक्ट अब तक क्यों नहीं लागू

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Sep 24, 2019

अरविन्द दुबे - केंद्रीय सरकार के द्वारा लागू नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस संबन्ध में जवाब  मांगा है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट मध्यप्रदेश में अब तक प्रभावशील नहीं हो पाया है। जिसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केन्द्र समेत प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दलील दी गई है कि प्रदेश के कई राजनेता और खुद मुख्यमंत्री एक्ट को लेकर अलग-अलग बयान दे चुके हैं और विचार कर एक्ट को लागू करने की बात कह रहे हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार बदल नहीं सकती

नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी की भी जान जुर्माने से बड़ी नहीं हो सकती। इस लिहाज़ से इसका लागू होना बेहद ज़रूरी है। याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार बदल नहीं सकती है, वो चाहे तो जुर्माने की राशि को बढ़ा ज़रूर सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार एक समय सीमा तय कर, ये बताए कि आखिर वो कब तक नए कानून को प्रदेश में लागू करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्को को सुनने के बाद केंद्र और राज्य शासन से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को होगी।