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विदिशाः कोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग की सामग्री कुर्क करने के दिए आदेश

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Sep 20, 2019

दिपेश शाह - विदिशा शहर में 2013 के लगभग एक व्यापारी ने कुछ सामान सामाजिक न्याय विभाग को भेजा था। जिसकी राशि उन्हें नहीं दी गई थी। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब राशि नहीं मिली, तब व्यापारी उपभोक्ता फोरम की शरण ली। न्यायालय ने कई बार नोटिस तामील कराए लेकिन व्यापारी को जवाब में राशि नहीं मिली। तब कोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग के सामान की कुर्की करने के आदेश जारी कर दिए। जिला पंचायत परिसर में स्थित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में न्यायालय के कर्मचारियों ने विभाग के सामान को बाहर निकालना शुरू किया। कई टेबल, कुर्सियां, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर सहित तमाम चीजों को निकालकर भरकर ले गए। इस दौरान न्यायालय के कर्मचारी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी डॉक्टर पी के मिश्रा के बीच कुछ कहा-सुनी भी हुई।

वर्ष 2013 के मामले में सुनाया फैसला, कुर्सी, टेबिल, फर्नीचर सहित तीन से चार लाख का ले गए सामान

मामला दरअसल 2013 का है, जब बड़ी वजह से सैफी आयरन वर्क्स से सामाजिक न्याय विभाग की ओर से करीब 42000 की अलमारी और अन्य फर्नीचर खरीदा गया था। विभाग की ओर से सामग्री का भुगतान नहीं किया गया। सैफी आयरन वर्क्स के संचालक जैनुद्दीन ने न्यायालय की शरण ली। 6 साल तक चले इस मामले की सुनवाई में न्यायालय ने कई बार नोटिस भेजे। आखिरकार इस मामले की कुर्की की गई। कोर्ट के आदेश पर हो रही कुर्की को लेकर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी डॉ पी.के. मिश्रा का कहना है कि वह कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लगभग 74000 की डिग्री के एवज में जो सामग्री उसके बदले नीलम या कुर्की की जा सकती है, वही ले जाई जा सकती है, लेकिन यहां कर्मचारी लगभग दो से 300000 का सामान भरकर ले जा रहे हैं, जो गलत है।