Loading...
अभी-अभी:

ग्वालियरः फूड सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन लगातार कर रहा ताबड़तोड़ कार्यवाही

image

Oct 2, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा - यह खबर सिर्फ किसी शहर से जुड़ी हुई तक सीमित नहीं है। यह खबर देश के हर उस नागरिक के अधिकार से जुड़ी हुई है जो लोग होटल रेस्टोरेंट में चाय, नाश्ता व खाना खाने जाते हैं। जहां फ़ूड सेफ्टी के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। जी हां, इन दिनों शहर के अंदर फूड सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए एक नियम की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख नियम है। शहर के अंदर होटल व रेस्टोरेंट में किस तेल मसालों का उपयोग कर खाना पकाया जा रहा है, इसको डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से संचालकों को प्रदर्शित करना होता है, लेकिन कोई भी होटल व रेस्टोरेंट संचालक इसको प्रदर्शित नहीं करता। जिसे सीधे तौर पर नियमों की अवहेलना माना जा सकता है।

रेस्तरां और होटल कारोबारियों को फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड पर जानकारी करनी होती है प्रदर्शित

आपको बता दें कि आप होटल व रेस्टोरेंट में जिस डिश को आर्डर करते हैं, वह किस खाद्य तेल में है, पकाई जा रही है, इनमें किस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जानकारी रेस्तरां और होटल कारोबारियों को फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होती है। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह नियम रेस्तरां और होटलों के किचन में खराब खाद्य तेल में खाना पकाने की शिकायतों की जांच के बाद सुरक्षा कानून में संशोधन कर बनाया था, लेकिन शहर के किसी भी होटल और रेस्तरां के बाहर इस तरह का कोई भी बोर्ड दिखाई नहीं देता है। यह नियम खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पूरे राज्य में गत वर्ष अक्टूबर में ही लागू कर दिए थे। शहर भर में फूड सेफ्टी को लेकर कार्यवाई तो हो रही है, लेकिन इस नियम की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि इस नियम से उपभोक्ता को यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है कि वह जो खा रहा है वह किस तेल में पका है और उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है। वह उनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। उसके बावजूद भी शहर के अंदर इन नियमों का खूब माहौल बनता हुआ आसानी से देखा जा सकता है।

कलेक्टर ने कहा नियम को लेकर सख्ती के साथ इसका पालन कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा

स्वराज एक्सप्रेस ने नियमों के खुलेआम की जा रही इस अवहेलना पर ग्वालियर कलेक्टर से सवाल किया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि शहर के अंदर फूड सेफ्टी को लेकर कार्यवाही लगातार की जा रही है। वहीं इस नियम को लेकर भी अब सख्ती के साथ इसका पालन कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जिसके लिए एडीएम के माध्यम से एक नोटिस जारी कर, सभी को पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि उसके बावजूद भी इस शहर के अंदर फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस नियम की अवहेलना होगी तो नियमानुसार रेस्तरां और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।