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भिंडः निर्माण कार्य चालू कराने के लिए पटवारी ने मांगी थी रिश्वत, मिली 5 साल की सजा

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Aug 31, 2019

राघवेंद्र सिंह - पटवारी संजय रमन द्वारा प्रदीप सिंह राजावत द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा था। जिस पर पटवारी संजय रमन ने अवैध निर्माण बताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था। भिंड मीडिया सेल प्रभारी /एडीपीओ अमोल सिंह तोमर के द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह स्वर्गीय यदुनाथ सिंह राजावत निवासी ग्राम लहरौली तहसील भिंड ने लोकायुक्त पुलिस को बताया कि हमारे व्रत उमरी जिला भिंड का पटवारी संजय रमन निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है। जब मैंने कारण पूछा तो बोला कि यह जमीन अतिक्रमण कर रहे हो यह जमीन तुम्हारी नहीं है और रिश्वत की मांग करने लगा।

उक्त शिकायती के आवेदन पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा उठाय़ा गया कदम

उक्त शिकायती आवेदन की तिथि के हेतु लोकायुक्त पुलिस द्वारा आवेदक शिकायतकर्ता के साथ हमराही आरक्षक को वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया। जिसके तारत्मय में आवेदक ने रिश्वत वार्ता को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डर को लिफाफे में सील बंद करके लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को सुपुर्द किया गया। स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में रिश्वत की नोटों पर पाउडर लगाकर उसे आवेदक की जेब में रखकर दिनांक 27.7.2015 को घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत राशि दी। फरियादी शिकायतकर्ता ने निर्धारित इशारा किया तो ट्रैप दल द्वारा आरक्षकों ने आरोपी को पकड़ लिया।

आरोपी को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार

आरोपी की सूचना के आधार पर रिश्वत दी गई नोटों की बरामदगी की गई। आरोपी के हाथ धुलाने पर रंग गुलाबी हो गया था। चित्रों का मिलान सही पाया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया और अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 31.8.2019 को आरोपी संजय रमन पटवारी वृत्त उमरी हल्का नंबर 81 तहसील भिंड जिला भिंड को रिश्वत मांगने के अपराध में निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 के जुर्माने से और रिश्वत ग्रहण करने के अपराध में धारा 13 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 के जुर्माने से दंडित किया गया।