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विशेष सत्र न्यायालय ने स्मैक तस्कर को दी 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का अर्थदंड

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Feb 23, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा - विशेष सत्र न्यायालय ने स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी गुरमेद सिंह निवासी डबरा को 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि स्मैक से समाज व नव युवकों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। समाज में संदेश देने के लिए आरोपी को कड़ी सजा सुनाने की जरूरत है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

मामला 8 नवंबर 2014 का है जब पुरानी छावनी थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि गुरमेद सिंह स्मैक बेच रहा है और स्टोन पार्क के पास खड़ा है पुलिस ने स्टोन पार्क के पास से गुरमेद को गिरफ्तार कर लिया था आरोपी के पास से पुलिस ने 264 ग्राम स्मैक बरामद की थी और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था पुलिस ने पूरे हमले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया।

अपर लोक अभियोजक ने पेश किये 9 गवाह

अपर लोक अभियोजक सुसेन्द्र परिहार ने 9 गवाह पेश किए कोर्ट ने आरोपी का पक्ष सुना आरोपी की ओर से कहा गया कि पुलिस ने झूठा फंसाया है इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए लेकिन अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि स्मैक का कारोबार लगातार बढ़ रहा है अगर आरोपी के प्रति नरमी बरती जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा व 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।