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प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी -सुखदेव पांसे

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Jun 1, 2019

गर्मियां आते ही पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती है। नदी, नाले सुखने लगते हैं। पीने का पानी भी पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश के लोगों को पानी की किल्लत से न जूझना पड़े इसके लिए प्रदेश सरकार 'पानी का अधिकार' कानून लागू करने जा रही है। इसके तहत पूरे साल एक परिवार को आवश्यकता के अनुसार पानी की उपलब्धता रहेगी। राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लिहाजा, इसे पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। कमलनाथ ने आगे कहा कि आम लोगों को पानी के लिए परेशानी न उठाना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य में 'पानी का अधिकार' कानून लागू किया जा रहा है। यह लागू हो जाने से एक परिवार और शख्स को उसकी जरूरत के अनुसार पानी जरूरी तौर पर मुहैया कराया जाएगा।

जल्द ही किया जायेगा 'पानी का अधिकार' लागू

देश में जिस तरह सूचना हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार, गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा और भोजन का अधिकार लागू हैं। ठीक इसी तरह प्रत्येक परिवार को पानी की सुविधा दिलाने के लिए पानी का अधिकार लागू किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, राज्य सरकार की इच्छा है कि प्रत्येक घर तक नल का पानी पहुंचे। इसके मद्देज़र नल-जल योजना भी शुरू की जाएगी। इसके लिए नाबार्ड और एशियन बैंक से वित्तीय सहायता ली जाएगी।