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लोकसेवा केंद्र की टेंडर प्रक्रिया के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल

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Sep 6, 2019

मनीष वाणी : मध्यप्रदेश में लोक सेवा केंद्र की टेंडर प्रक्रिया के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की गई जिसमें हाई कोर्ट द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल को निर्देश दिए हैं की 31 अक्टूबर ट्रक टेंडर प्रक्रिया मैं एल ओ ए के आदेश जारी नहीं करना है जिसके चलते कई जिलों में टेंडर प्रक्रिया को यथावत रखा गया लेकिन अलीराजपुर जिले में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को धता बताते हुए एलओए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

बता दें कि जिसके संबंध में पूर्व संचालकों द्वारा आज कलेक्टर को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत के साथ हाईकोर्ट के आदेश की प्रति भी संलग्न है साथ ही निवेदन किया है। जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो जाती लोक सेवा केंद्र के टेंडर प्रक्रिया को यथावत बनाए रखें। साथ ही कलेक्टर को बताया कि अलीराजपुर जिले में बिना यूटीआई नंबर वाले आवेदकों को पहले टेक्निकल बिट् मैं स्वीकार कर लिया था लेकिन बाद में उन्हें बाहर कर दिया जिसको लेकर आवेदक नाराज है। आवेदकों का कहना है की अन्य जिलों में यू डी आई ए नंबर प्रस्तुत करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा समय दिया गया था लेकिन अलीराजपुर के आवेदकों को समय नहीं दिया जो कि नियम के विरुद्ध है।