Nov 30, 2019
अरविंद दुबे : मप्र हाईकोर्ट ने शनिवार को भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव याचिका पर उनकी तकनीकी आपत्ति की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर की ओर से आवेदन पेश कर आपत्ति जताई गई कि उनके बयानों की रिकॉर्डिंग करने व यू-ट्यूब पर अपलोड करने वाले का प्रमाणपत्र इनके साथ पेश नहीं किया गया, लिहाजा यह साक्ष्य नहीं लिया जा सकता।
सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती
जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने आपत्ति पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। भोपाल निवासी पत्रकार राकेश दीक्षित ने चुनाव याचिका दायर कर भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती दी। बता दें कि, आरोप लगाया गया कि साध्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार धार्मिक भावनाएं भडक़ाने वाले बयान दिए जिसके चलते लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने भी प्रज्ञा ठाकुर पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया था। इस आरोप के समर्थन में साध्वी के बयानों के यू ट्यूब की रिकार्डिंग की सीडी अखबारों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग संलग्न की गई।
वकील ने किया आवेदन पेश
इस पर प्रज्ञा ठाकुर के वकीलों ने आवेदन पेश कर कहा गया कि उक्त बयानों की रिकार्डिंग किसने की यह स्पष्ट नहीं किया गया ये सभी बयान विभिन्न टीवी चैनलों से लिए गए, यू-टयूब पर इन्हें अपलोड करने वाले का प्रमाणपत्र भी नहीं पेश किया गया। लिहाजा यह साक्ष्य अधिनियम की धारा ६५ ए के खिलाफ और ग्रहणीय नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया कोर्ट ने चुनाव याचिका के चलते सील की गई ईवीएम व वीवीपैट मशीनें भी रिलीज करने का निर्देश दिया है।