Nov 8, 2019
विनोद शर्मा : दहेज के लिए एक साल पहले पत्नी को घर से निकालने वाले बीएसएफ के जवान माशूक अली के खिलाफ मुरार थाना पुलिस ने दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। घर से निकालने के बाद पति ने एक चिट्टी लिखकर भेजी थी, जिसमें तलाक-तलाक-तलाक लिखा था। जबकि तीन तलाक अब कानून रूप से मान्य नहीं है। महिला भी मुरैना में आबकारी विभाग में सिपाही है।
माशूक अली का तीन साल पहले हुआ था निकाह
मुरैना निवासी गुलफराज बानो का निकाह बंशीपुरा निवासी माशूक अली से तीन साल पहले हुआ था। बीएसएफ में जवान माशूक अली की पोस्टिंग अभी ओड़िसा में है। गुलफाम बानो का आरोप है कि शादी के बाद से उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है। पहले पूरा वेतन ले लेता था। उसके बाद कार की मांग के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा है। पिछले एक वर्ष से मुरैना व ग्वालियर महिला व मुरार थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
माशूक अली ने पत्नी को दिया तीन तलाक
अब माशूक अली ने महिला को एक पत्र भेजा था जिसमे तलाक तलाक तलाक यानी तीन तलाक लिखा था। इस मामले की शिकायत लेकर महिला मुरार थाने पहुंची जहां पर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पहले मुरार थाना पुलिस ने माशूक अली को 7 दिन का नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए थाने बुलाया। लेकिन वह नहीं आया।जिसपर पुलिस ने माशूक अली के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ इस संबंध में बीएसएफ के अधिकारियो को अवगत करा दिया है।