Nov 24, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर की रात को 8 बजे जब 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब कुछ-कुछ जगहों को अपवाद की सूची में भी रखा गया था। इनमें ज्यादातर सरकारी सेवाएं शामिल थीं, जिनके लिए लोग लोग पुराने नोट दे सकते थे। लेकिन, आज 24 नवंबर की आधी रात से इन जगहों पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। यानि, गुरुवार से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट कहीं नहीं चलेंगे। सिर्फ किसानों को ही 500 रुपए के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी। हालांकि, पुराने नोटों को आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं।
आधी रात से इन जगह नहीं लिए जाएंगे पुराने नोट
सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पैट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी, सहकारी स्टोर।
वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए लोग गुरुवार तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग के अफसरों ने सभी व्यापारियों से इसके लिए अपील की है। अफसरों का कहना है कि जिन व्यापारियों को पुराने या मौजूदा टैक्स, ड्यूज, फी पेनल्टी, रिकवरी सर्टिफिकेट समेत दूसरे भुगतान करने हैं, वे पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हर वाणिज्य कर मंडल कार्यालय विशेष काउंटर बनाकर संग्रह अमीनों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
नैशनल हाइवे पर टोल टैक्स से छूट आज रात 12 बजे तक ही है। उसके बाद आपको टोल टैक्स देना होगा।
टैक्स-बिल जमा करने का भी आखिरी मौका आज
500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, बिजली बिल सहित सभी टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका है।
इसके साथ वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए व्यापारी गुरुवार शाम दफ्तर बंद होने तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
BSNL फ्रेंचाइजी पर भी पुराने नोट से रीचार्ज
बीएसएनएल ने गुरुवार रात 12 बजे तक अपने सभी वितरकों और उप वितरकों को भी पुराने नोट से रीचार्ज और टॉपअप करने की सुविधा दे दी है। ऑल इंडिया बीएसएनएल फ्रेंचाइजी असोसिएशन के पदाधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि पहले बीएसएनएल ने सिर्फ कस्टमर केयर सेंटर्स पर यह सुविधा दी थी।
हाउस टैक्स-वॉटर टैक्स
500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से गुरुवार को नगर निगम में हाउस टैक्स और जलघर में वॉटर टैक्स जमा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 24 नवंबर तक बिलों के भुगतान में पुराने नोट स्वीकार करने की अनुमति दी थी। इसके तहत नगर निगम और जलघर के सभी जोनल कार्यालयों में गुरुवार शाम पांच बजे तक पुराने नोट से टैक्स जमा हो सकेंगे।
खुलेगा आरटीओ दफ्तर, मगर नहीं बनेंगे डी.एल
लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय गुरुवार को भी खुला रहेगा, लेकिन यहां सिर्फ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और टैक्स जमा करने का काम होगा। एआरटीओ राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को लाइसेंस संबंधी कोई काम नहीं होगा।
ये सुविधाएं रहेंगी जारी
पैट्रोल पंप पर लगे एसबीआई के पीओएस मशीनों से हर दिन 2000 रुपए मिलते रहेंगे।
बिग बाजार में डेबिट कार्ड से हर दिन 2000 रुपये मिलते रहेंगे।
किसान 500 रुपए के पुराने नोटों से बीज अब भी खरीद सकेंगे।
शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकाल पाने की सुविधा बनी रहेगी।
एयरपोर्ट्स पर पार्किंग चार्ज से छूट 28 नवंबर तक बनी रहेगी।