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ग्वालियर जिला न्यायालय ने अपहरण के मामले में आरोपियों को दी सजा-ए-उम्रकैद

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Feb 1, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर जिला न्यायालय ने अपहरण के एक मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शिवपुरी से कार में अगवा किए गए युवक से फिरौती के एवज मे पच्चीस लाख रुपए मांगे गए थे। बाद में 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और बीस दिन के बाद अगवा युवक वापस घर लौट सका। दरअसल शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले मुकेश उर्फ राजा शर्मा को 28अगस्त 2010 को  कार में सवार उसके कुछ परिचितों ने अगवा कर लिया था ।उसके गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था ।जांच चल ही रही थी कि 16 सितंबर को मुकेश वापस घर आ गया।

उसने बताया कि 28 अगस्त 2010 को वह ग्वालियर के लिए रवाना हुआ था रात 9 बजे यादव होटल पर उसे परिचित कमल किशोर उर्फ के के मिला। के के ने उसे आगरा चलने को कहा कार में उसके साथ राम सिंह, देवेंद्र ,राजेश और राजेंद्र सिंह बैठे थे। इन सभी ने पहले शराब पी और बाद में जब दूसरे दिन मुकेश को होश आया तो उसे पता लगा कि उसका अपहरण हो चुका है ।आरोपियों ने फिरौती के रूप में उसके परिजनों से पच्चीस लाख रुपए की मांग की थीं।आखिरकार ग्यारह लाख रूपये में सौदा तय हुआ। इस मामले में एक आरोपी जंडेल सिंह की मौत हो चुकी है ।जबकि तीन आरोपी अभी तक फरार है। जिनमें राजेंद्र सिंह राम सिंह और राजेश शामिल है।