Aug 1, 2019
धर्मेन्द्र शर्मा : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के एमडी सुरेश कुमार को डकैती अधिनियम के मामले में हाईकोर्ट ने 25 पौधे लगाने की शर्त पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया है।
हाईकोर्ट ने एमडी को राहत देते हुए कहा- दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता सुरेश कुमार व अन्य सरकारी कर्मचारी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमडी सुरेश कुमार को 30 दिन के भीतर पौधे लगाने के साथ ही ट्री-गार्ड भी लगाने होंगे और लगाकर एक साल तक पौधों की देखरेख कर रिपोर्ट रजिस्ट्री को देनी होगी। एडवोकेट के मुताबिक जीडीए के सीईओ के पद पर रहते हुए सुरेश कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक निर्माणाधीन मकान को ढहाने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मेघा गोयल ने निचली अदालत में परिवाद पेश किया था।