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ना​बालिग के अपहरण को बीते 4 साल, कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा केस

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Apr 20, 2018

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक नाबालिक बालिका के अपहरण मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए है पिछले चार साल से नाबालिक का कोई पता नही है और ना ही पुलिस व एसआईटी उसका पता लगा सके है। कोर्ट ने आदेश दिया है, कि एसपी ग्वालियर सीबीआई नई दिल्ली को डायरी सुपुर्द करें साथ ही सीबीआई मामले की जांच करे तो पुलिस उनकी पूरी मदद करे। 

दरअसल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अपह्रत को तलाशने में नाकाम रही है और कोर्ट को तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपनी पड़ रही है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि 26 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ता की 14 वर्ष नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी रास्ते में इटावा के इस्लाम के बेटे रफीख खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। 

मुरार थाने में युवक के खिलाफ अपहरण व डकैती अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस नाबालिग व अपहरणकर्ताओं को तलाशने में नाकाम रही है। याचिकाकर्ता की गुहार पर कोर्ट ने पुलिस को नाबालिग को तलाशकर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया लेकिन पुलिस नाकाम रही। जिसके बाद नाबालिग के अपहरण को चार साल बीत गए। इसलिए हाईकोर्ट ने नाबालिग कहां गई, उसकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मामला सीबीआई को सुपुर्द करने के आदेश दिए है। साथ ही कहा है कि सीबीआई को डायरी मिलने के बाद वह तत्काल मामले की जांच शुरू कर दे और नाबालिग को तलाश कर कोर्ट में उपस्थित करे।