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इलाहाबाद हाईकोर्ट का मदसरों को झटका, राष्ट्रगान गाने से नहीं मिली छूट

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Oct 4, 2017

यूपी : राष्ट्रगान गाने से छूट देने वाली याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदसरों को करारा झटका दिया हैं। मदरसों में राष्ट्रगान गाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया हैं।

हाईकोर्ट ने कहा हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सभी नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य हैं। लिहाजा जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता हैं।

याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें 6 सितंबर 2017 के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ने आदेश दिया कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं हैं। इससे पहले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया था।

दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से सूबे के सभी मदरसों को एक आदेश जारी किया गया था। सभी मदरसों को 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज फहराने, राष्ट्रगान गाने और पूरे समारोह की वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था।

योगी सरकार के इस आदेश के बाद इस बार यूपी के मदरसों में तिरंगा फहराया गया। योगी सरकार ने अनुदान प्राप्त मदरसों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्देश दिए थे। जिसका असर साफतौर पर देखने को मिला था।