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अमित शाह के सुरक्षा व्यय की जानकारी हेतु धारा 8(1)(जी) के तहत सूचना आयोग द्वारा याचिका ख़ारिज

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Aug 27, 2018

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा कवर पर खर्च किए गए व्यय को प्रकट नहीं किया जा सकता है यह कहना है केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का आयोग से 5 जुलाई, 2014 को दीपक जुनेजा द्वारा दायर आवेदन में इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम के उद्धरण खंडों व्यक्तिगत जानकारी और सुरक्षा का हवाला देते हुए ये जवाब दिया है।

आयोग ने याचिकाकर्ता की उस अपील को भी ख़ारिज कर दिया है जिसमे उसने एक सामान्य आदमी और अधिकारी के सरक्षा कवर को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में भी जानना चाहा था उल्लेखनीय है कि 5 जुलाई 2014 को दीपक जुनेजा ने ये आवेदन किया था उस समय अमित शाह राज्यसभा के सदस्य नहीं हुआ करते थे जुनेजा ने आयोग से उन लोगों की जानकारी भी मांगी थी जिन्हे सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है हालांकि गृह मंत्रालय ने धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए याचिका ख़ारिज कर दी थी।

इस धारा के अंतर्गत कोई भी ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करना मना है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुँचने की सम्भावना हो, साथ ही यह धारा किसी के जीवन की व्यक्तिगत जानकारी को भी सार्वजनिक करने से मना करती है।