Mar 29, 2020
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से घोषित लॉकडाउन के कारण आप बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा होने पर न तो आपका बिजली कनेक्शन कटेगा और न ही कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेशों के सीएम और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियों के लिए शनिवार को एक राहत पैकेज की स्वीकृति दी।
तीन महीनों तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तत्काल भुगतान करने से छूट
शनिवार को केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए जो राहत पैकेज का ऐलान किया, उसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को आगामी तीन महीनों तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तत्काल भुगतान करने से छूट है। इतना ही नहीं, बाद भी उनकी बिजली खरीद के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में 50 फीसदी की राहत दी गई है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के चलते, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के पास पूरा राजस्व नहीं आ रहा है। ऐसे में वे बिजली बनाने वाली और ट्रांसमिशन कंपनियों को पूरा भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनके पास आय नहीं होगी तो वे भुगतान किस तरह करेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ने जैसे ईएमआई की किस्त भरने से तीन महीने की रियायत दी है, वैसे ही बिजली क्षेत्र में भी व्यवस्था की गई है।