Aug 29, 2022
लखीमपुर खीरी मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृहमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आशीष मिश्रा ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। इससे पहले आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को आशीष मिश्रा ने चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने से पहले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस अर्जी को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि, "लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे। आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, यह सबसे बड़ा तथ्य है। यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।" इस दौरान आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी, पीड़ितों की तरफ से कमलजीत राखड़ी, राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही मौजूद रहे।
क्या है लखीमपुर खीरी मामला
पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में हिंसा के दौरान 8 लोग जान गंवा बैठे थे। ये घटना कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समय हुई थी। पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में से चार किसानों को एक SUV ने कुचला था। इस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। घटना से आक्रोशित किसानों ने गाड़ी चालक समेत दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा के दौरान एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।








