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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेल से 21 दिन की छुट्टी मिली

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Aug 14, 2024

विवादित सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर बाहर आ गए. बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 से सुनारिया जेल में बंद हैं. 

सिरसा स्थित विवादित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर बाहर आ गए. बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 से सुनारिया जेल में बंद हैं. रोहतक संभागीय आयुक्त द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी छुट्टी पर रिहा किया गया. छुट्टी के दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रहेंगे. 

गौरतलब है कि 9 अगस्त को ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका का निपटारा किया था, जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी. न्यायालय ने कहा था कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी "मनमानेपन या पक्षपात" के विचार किया जाना चाहिए.

इस बार डेरा प्रमुख की अस्थायी रिहाई अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले हुई है, जिससे राज्य सरकार द्वारा फरलो के समय पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में उन्हें बार-बार पैरोल और फरलो दिए जाने से लोगों की भौहें तन गई हैं.

याद रहे कि डेरा प्रमुख ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 21 दिन की फरलो दिए जाने के निर्देश मांगे गए थे, क्योंकि उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हरियाणा सरकार से कहा था कि वह बिना उसकी अनुमति के उन्हें आगे पैरोल न दे. 

याद रहे कि डेरा प्रमुख को हरियाणा के पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने बलात्कार और दो हत्या के मामलों में दोषी ठहराया था – सिरसा में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या और कुरुक्षेत्र जिले के एक गांव में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या; इस साल मई में, उच्च न्यायालय ने मामले में “दागी और अधूरी” जांच का हवाला देते हुए 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या में उन्हें और चार अन्य को बरी कर दिया था. वह अपने दो अनुयायियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के लिए 20 साल की सजा काट रहा है. 

Report By:
Devashish Upadhyay.