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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद केस: वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होगा फैसला

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Aug 18, 2022

 

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होगी। मामले में सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यानी पांचों महिलाओं, डीएम, पुलिस आयुक्त व मुख्य सचिव प्रदेश शासन की तरफ से बहस गुरुवार को पूरी कर ली गई है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी जानी हैं। बता दें कि, मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव के निधन के बाद इंतजामिया मसाजिद बोर्ड ने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा था। 

ये हैं दलीलें

हिंदू महिला पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991, लागू नहीं होता। उनका कहना है कि 1937 में दीन मोहम्मद के मामले में 15 लोगों ने इस बात की गवाही दी थी कि वहां पूजा होती थी जो 1942 तक चली। यही कारण है कि ये एक्ट ज्ञानवापी के प्रकरण में प्रभावी नहीं होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, यहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा, जिसके मुताबिक आजादी के समय धर्मस्थलों की जो दशा थी उसमें बदलाव नहीं होगा। 

क्या है ऑर्डर 7 रूल 11?

इस रूल के तहत कोर्ट ये तय करेगा कि यो मामली पोषणीय है या नहीं। कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है, यानी कि ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। वादी पक्ष ने जो मांग की है वो कोर्ट के दायरे में आती है या नहीं, इसपर कोर्ट फैसला लेगा। अगर मामला  कोर्ट के दायरे से बाहर है तो अदालत इसे सुनने से इनकार भी कर सकती है।