Aug 12, 2024
सीजेआई ने कहा, 'मुझे जेल से बाहर निकालो..', जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल - ईमेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने अपनी सीबीआई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की है. जिसमें चीफ जस्टिस ने उनसे एक औपचारिक ईमेल भेजने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है. लेकिन अभी तक उन्हें सीबीआई मामले में जमानत नहीं मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा.
पीएमएलए मामले में जमानत मिल गई
दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी गई. इसी बीच सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
केजरीवाल ने सिसौदिया की जमानत बाद अर्जी दी
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह याचिका ऐसे समय में दायर की है जब दो दिन पहले उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को इसी अदालत ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सिसौदिया को जमानत देते हुए कहा कि वह 17 महीने से जेल में हैं और जल्द सुनवाई शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. कोर्ट ने इसे त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया. केजरीवाल भी 21 मार्च से जेल में हैं. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए 90 दिनों तक जेल में रहने को कहा था.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था
ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया. सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शराब नीति में घोटाला हुआ है. केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, शराब डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत ली गई. दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने बार-बार इन दावों का खंडन किया है.