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लखनऊ: गुटका, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू बेचने वालों को देना होगा नगर निगम को लाइसेंस का शुल्क

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Sep 17, 2019

जैसा कि सभी जानते है, कि जब से दूसरी बार सत्ता में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, तब से सरकार आए दिन देश भर में बड़े-बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में आज सरकार ने गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचने वालों पर एक बड़ा फैसला लिया है। गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचने वालों पर ये निर्णय पीएम मोदी के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है। दरअसल अब यूपी में दुकानदारों को गुटका, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू बेचने के लिए सबसे पहले इसका लाइसेंस लेना होगा और साथ ही अब यूपी में गुटका, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू बेचने के लिए दुकानदारों को नगर निगम को लाइसेंस का शुल्क भी चुकाना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने होगी सख्त कार्यवाही

सरकार के आदेश के अनुसार, अब यदि दुकानदार बगैर लाइसेंस के गुटका, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू बेचते पाया जाता है, तो नियमों का उल्लंघन करने पर उस दुकानदार से 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और दूकान से सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी। दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस दुकानदार से 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर उस दुकानदार पर 5000 रुपये जुर्माना लगाकर, सामग्री जब्त कर, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।