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लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ की जाएगी एफआईआर दर्ज

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Mar 23, 2020

लखनऊः यूपी में लखनऊ व वाराणसी समेत 17 जिलों में नियमों की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ने वाली है। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रभावी कदम उठाए है। वहीं, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार सोमवार को पुलिस ने लॉकडाउन का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत 228 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें गाजियाबाद में सबसे अधिक करीब 70 व लखनऊ में 56 एफआइआर दर्ज की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सोमवार को डीजीपी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर लॉकडाउन किए गए शहरों की स्थिति का जायजा लिया और वहां कार्रवाई की रणनीति बनाई।

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वर्तमान में कई शहर हैं लॉकडाउन

आडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लॉकडाउन किए गए शहरों में बाहर निकलने वालों की संख्या का अंदाजा लगाने के साथ ही यह भी पूछा गया कि लोग किन-किन कारणों से बाहर निकले। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वर्तमान में लखनऊ, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद और जौनपुर में लॉकडाउन है। इन जिलों में जोन व सेक्टर स्कीम के तहत सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।बैठक में लोगों के मूवमेंट पर और नियंत्रण लगाने की रणनीति भी बनाई गई। डीएम-एसएपी को संयुक्त भ्रमण कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कई जिलों में हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें भी लग गईं। डीजीपी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को न रोका जाए। ट्रक चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें जाने दिया जाए। पुलिसकर्मियों को खुद को भी संक्रमण से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।