Aug 19, 2022
गरियाबंद जिला मुख्यालय में अवैध रूप से संचालित हो रहे झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक एवं पैथालॉजी लैब पर गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो वही नर्सिंग होम एक्ट के नियम कानून को दरकिनार कर जिला मुख्यालय में ही कई जगहों पर झोला छाप डाक्टरों द्वारा क्लीनिक एवं लैब संचालकों द्वारा लैब का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के कचहरी रोड स्थित एक पैथलॉजी लैब को 5 माह पूर्व शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था। जो वर्तमान में भी बंद ही है। लेकिन लैब संचालक द्वारा लैब नही खुलते देख स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते हुए अपने बंद लैब के सामने ही लक्ष्मी टेलर नाम के एक दुकान को किराए में लेकर उसमें अवैध रूप से लैब का संचालन कर रहा था। जिसकी स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी एन. आर. नवरत्ने, डॉ हरीश चौहान, डॉ ध्रुव एवं खाद्य अधिकारी तरुण बिरला की संयुक्त टीम मिलकर लक्ष्मी ट्रेलर्स की दुकान में दबिश दी जहां पर प्रचुर मात्रा में लैब से जुड़े समान सहित ब्लड सेंपल के लिए अत्यंत जरूरी माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण मिले। जिसकी पंचनामा कार्यवाही कर दुकान को सील की गई। और वही नजदीक ही एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा संचालित संजीवनी क्लिनिक में एथेंटिक डिग्री एवं जरूरी कागजात नही होने व अवैध रूप से रखे दवाई पाए जाने के चलते उसे भी सील कर दिया गया। और इसके अलावा साई क्लिनिक के संचालक को स्वास्थ्य अधिकारी एनआर नवरत्ने द्वारा उसकी डिग्री व अन्य दस्तावेज नही दिखाने पर तत्काल क्लिनिक बंद करवाते हुए नर्सिंग होम एक्ट के तहत ही क्लीनिक का संचालन करने की हिदायत दी गई। ऐसा नही करने पर क्लिनिक सील करने की चेतवानी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग को धोखा देने लेडीज टेलर्स की दुकान की आड़ में पैथलॉजी का संचालन स्वास्थ्य विभाग ने किया सील5 माह पूर्व सील की गई पैथालॉजी लैब के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग के नियम कानून को ठेंगा दिखा फिर शुरू की लैब शिकायत मिलने पर स्वंय जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने टीम के साथ दुबारा की कार्यवाही करते हुए सील किया इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कचहरी रोड पर लेडीज टेलर्स की दुकान की आड़ में चल रही अवैध पैथलॉजी लैब को सील किया हैसंयुक्त टीम ने लक्ष्मी ट्रेलर्स की दुकान में दबिश देते हुए यहां लैब से जुड़े समान, माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण बरामद किए इसके साथ में पास के झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर दबिश दी और जरूरी कागजात नही होने और अवैध दवा क्लिनिक को सील कर दिया साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी ने डिग्री और दस्तावेज नहीं दिखाने पर साई क्लिनिक को बंद कर दिया और नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक चलाने की हिदायत दी बता दे कि स्वास्थ्य विभाग ने पैथलॉजी लैब को 5 महिने पहले सील किया था लेकिन लैब संचालक ने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए टेलर दुकान में लैब शुरू कर दी।








