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छात्रों की याचिकाः हाईकोर्ट ने लगाई कॉलेज की फीस बढ़ाए जाने पर रोक

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Jan 22, 2018

**भोपाल।** राजधानी में स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों और उनके परिजनों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कॉलेज की फीस अचानक, एक लाख पैंसठ हज़ार रुपए बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार,पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल और मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है और उनका जवाब मांगा है। **7 लाख पच्चीस हज़ार से 8 लाख 90 हजार हुई फीस...** दरअसल नीट 2017 परीक्षा पास करके छात्रों को जब पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था, तो कॉलेज की फीस सात लाख पच्चीस हज़ार रुपए सालाना बताई गई थी, लेकिन दाखिले के दो महीनों बाद कॉलेज की फीस बढ़ाकर आठ लाख नब्बे हज़ार रुपए सालाना कर दी गई। मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों के लिए इतनी फीस चुका पाना मुमकिन नहीं था लेकिन कॉलेज की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर कह दिया गया कि अगर वो बढ़ी हुई फीस नहीं चुकाएंगे तो उन्हें, ना तो हॉस्टल में रहने दिया जाएगा और ना ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ऐसे में छात्रों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कॉलेज के 33 छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कॉलेज की फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी है और मामले में पीपुल्स कॉलेज सहित राज्य सरकार और निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।