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सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम को राहत

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Jul 12, 2017

चुनाव आयोग द्वारा हाल में अयोग्य करार दिए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए केस दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। हाईकोर्ट को 17 जुलाई से पहले सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए है। मंत्री मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए।

इसी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में ही सुनवाई के निर्देश दिए। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती के वकील भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। उनकी दरख्वास्त पर केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया।

पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून को मिश्रा को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों एडवटोरियल से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था।