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व्यापम फर्जीवाड़ा : सीबीआई कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट और दो आरक्षकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी

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Aug 9, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा : व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में ग्वालियर जिला न्यायालय की सीबीआई कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी और दो आरक्षकों अंबिका प्रसाद एवं शरद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। साल 2006 में डॉक्टर दीपक यादव के प्री-पीजी में हुए एडमिशन को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और प्री पीजी परीक्षा में डॉ दीपक यादव द्वारा फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए थे।

इस मामले में सीबीआई ने डॉ. दीपक यादव और संतोष चौरसिया को आरोपी बनाया था सीबीआई कोर्ट में बुधवार को तत्कालीन उपनिरीक्षक समीर पाटीदार की गवाही हुई उन्होंने व्यापम के स्ट्रांगरूम में अपने द्वारा डॉक्टर दीपक यादव की ओएमआर शीट सहित कुछ कागजात जप्त किए थे उसके बारे में न्यायालय को जानकारी दी।

इस मामले में शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी को भी गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया था लेकिन वह इस बार भी न्यायालय में पेश नहीं हुए लिहाजा न्यायालय ने आशीष के खिलाफ दोबारा से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है इसके साथ ही दो अन्य गवाह पुलिस आरक्षक अंबिका प्रसाद और शरद यादव भी न्यायालय में पेश नहीं हुए उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है गौरतलब है कि  इससे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे कई बार तलब करने के बावजूद जब उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर न्यायालय में गवाही देने से इंकार कर दिया तब कोर्ट ने उनके गवाही के अधिकार को खत्म कर दिया था।