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ग्वालियरः हवाई फायर करने के दो आरोपियों को मिली एक अनोखी सजा

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Jun 25, 2019

विनोद शर्मा- हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हवाई फायर करने के दो आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह उस स्कूल परिसर के आसपास क्षेत्र में 100 फलदार पौधे लगाएंगे, जहां यह घटना हुई थी। न्यायाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपी न केवल 100 पौधे लगाएंगे बल्कि अगले 1 साल तक उन्हें पानी भी देंगे और अपने खर्चे पर ट्री-गार्ड भी लगाएंगे ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल जिला भिंड के गोहद तहसील में आने वाले ग्राम खनेता के सिकंदर और लल्लू नाम के दो आरोपियों ने 26 जनवरी 2019 को स्कूल के पास हवाई फायर किए थे। दोनों को इस मामले में 16 फरवरी की रात को एंडोरी पुलिस थाने की टीम ने गिरफ्तार किया था।

वरिष्ठ सरकारी वकील को स्कूल जाकर निरीक्षण की सौंपी जिम्मेदारी

जिस मामले को लेकर दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका पेश की, क्योंकि इस हवाई फायर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के वकील द्वारा यह बात न्यायालय के समक्ष रखी गई, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके तर्क से सहमति जताते हुए दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन साथ में पौधे लगाने की भी शर्त रखी। कोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए कोर्ट ने भिंड जिले से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ सरकारी वकील को स्कूल जाकर निरीक्षण करने और ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।

आरोपी के अभिभावक इस फैसले की कर रहे सराहना

आपको बता दें कि हाई कोर्ट में पिछले कुछ समय से कई ऐसे आदेश हुए हैं जिसमें आरोपियों को सामाजिक कार्य में अपना सहभागिता निभाने का अवसर मिल रहा है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने आरोपियों को सैनिकों के कल्याण के लिए पैसे जमा करने के लिए आदेश दिया, तो कई मामलों में कोर्ट ने आरोपी को जिला अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करने व अस्पताल में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी देने के लिए कहा। कोर्ट के इस तरह के प्रयासों से समाज में जागरूकता आएगी, यह बात साफ नजर आने लगी है। साथ ही अभिभावक भी इसकी सराहना कर रहे हैं।