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बहुमंजिला मल्टी प्रशात सागर पर रोक, न्यायालय ने दिया आदेश

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Oct 24, 2019

विकास सिंह सोलंकी : इंदौर की बहुमंज़िला मल्टी प्रशात सागर जो कनाडिया  रोड़ सचार नगर में बन रही है पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के इस इमारत में बुकिंग कराने वालों के भविष्य पर सवाल  उठ रहे है। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है न्यालय को ग़लत जानकारी दी जा रही है कोर्ट का आदेश आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

कोर्ट का आदेश आने पर स्थिति स्पष्ट
इंदौर की यही वह बहुमंजिला इमारत है जिसकी खरीदी - बिक्री , निर्माण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह रोक जमीन के स्वामित्व को लेकर लगी है। स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ता जुबेदा बी सहित अन्य ने न्ययालय की शरण ली है। याचिकर्ता का आरोप है कि जिस जमीन प्रशांत सागर मल्टी बनाई गई है। उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। आरोप है की 2005 से  न्यायालय में केस चल रहा है। यह जमीन सम्मिलित खाते में थी। मृत बहन को जीवित बता कर तहसील कार्यालय से नाम हटा दिए और संचार नगर में  प्रशांत सागर मल्टी बना दी गई। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है न्यायालय को ग़लत जानकारी दी जा रही है। कोर्ट का आदेश आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।