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भोपाल गैस त्रासदी मामला : माॅनिटरिंग कमेटी के सचिव का पद खाली, हाईकोर्ट ने दिये निर्देश

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Nov 26, 2019

अरविंद दुबे : भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के पुनर्वास में अब भी सरकारी इंतजाम पुख्ता नहीं हो सके है। पूरे मामले पर माॅनिटिरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट मे पेश की और बताया गया कि माॅनिटरिंग कमेटी के सचिव का पद खाली हो गया हैं इस पर हाईकोर्ट ने खाली पद भरने के निर्देश दिए हैंं भोपाल गैस त्रासदी के बाद पीड़ित को पर्याप्त इलाज और सुविधाओं संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द मॉनिटरिंग कमेटी के सचिव के रिक्त पद को भरे। 

हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर 
बता दें कि भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन समिति समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है जिनमें साल 2012 से लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया था यह मॉनिटरिंग कमेटी भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित हुए लोगों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपती है। लेकिन अक्टूबर माह में मॉनिटरिंग कमेटी का सचिव पद खाली हो गया था जिसके बाद अब तक इसे नहीं भरा गया है। 

भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को नहीं मिल पा रहा उचित इलाज
याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित हुए लोगों को आज भी उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वह ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पर्याप्त सुविधाएं। ऐसे में पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार केंद्र सरकार समेत तमाम याचिकाकर्ताओं से बेहतर इलाज की सुविधाओं के लिए सुझाव भी मांगे हैं इस मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश चांद ने बताया कि भले ही माॅनिटरिंग कमेटी के गठन हुए सालों बीत गए है लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई है। पुनर्वास को लेकर अब तक 6 लाख प्रभावित सामने आ चुके है।