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बीना एडीजे कोर्ट का एतिहासिक फैसला, छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

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Aug 21, 2018

अशफाक अंसारी : बीना ए डी जे कोर्ट ने नाबालिग की गॆंगरेप के बाद जलाकर हत्या के मामले में एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि बीना के इतिहास का ये पहला फैसला है जहां एक आरोपी को सजा-ए-मौत का हुक्म एडीजे आलोक मिश्रा ने दिया है दूसरे दोषी के नाबालिग होने की बजह से उसका केस सागर बाल न्यायालय मे चल रहा है।

दरअसल में सात दिसंबर 2017 को देवल गांव मे चॊदह बर्षीय बालिका के साथ रब्बू सेन ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया और वारदात की शिकायत की बात सुनकर आरोपियो ने पीडिता को केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद पीडिता को बीना अस्पताल लाया गया। सागर रेफर किया गया जहां पीडिता की चौदह दिसंबर को मौत हो गयी।

आठ माह बाद बीना एडीजे कोर्ट ने एेतिहासिक फैसला सुनाते हुये रब्बू सेन को फांसी की सजा का फरमान सुना दिया। सरकारी बकील एमडी अवस्थी ने बताया कि माननीय न्यायालय को मुख्य रूप से चार महत्तवपूर्ण कथनों को कोर्ट के समक्ष रखा गया। जिसके आधार पर एडीजे आलोक मिश्रा ने आरोपी रब्बू सेन को अपराधी मानते हुये सजा ए मौत का फरमान सुना दिया। चूंकि दूसरा आरोपी नावालिग है जिसकी बजह से उसका मामला बाल न्यायालय सागर मे चल रहा है।