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गुनाः अतिक्रमण के संदर्भ में होटल मालिक ने जिला अपर सत्र न्यायालय में पेश किया कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस

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Jan 2, 2020

अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्यवी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। साथ ही कहीं कहीं इसकी आड़ में कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप भी लग रहा है। ऐसी ही एक घटना जिले के लक्ष्मीगंज में स्थित होटल सलूजा पैलेस का है, जहां पर सोमवार को अवैध निर्माण व अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। जिसको लेकर होटल मालिक अमरजीत सिंह सलूजा ने जिला अपर सत्र न्यायालय में मंगलवार को कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस पेश किया।

अधिकारियों पर स्टे ऑर्डर कर होटल तोड़ने का आरोप

सूत्रों ने बताया कि अमरजीत सलूजा ने इस मामले में कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार, व नगर पालिका सीएमओ को पार्टी बनाया है। इन सभी पर न्यायालय के स्टे आर्डर की अवेहलना कर होटल तोड़ने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि केस की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।