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सरगना सफ़दर नागोरी को उज्जैन जिला न्यायालय ने सुनाई 3 साल की सजा..

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Oct 6, 2019

अनिल बैरागी : सिमी के मुख्य सरगना सफ़दर नागोरी को आज उज्जैन जिला न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही सफ़दर के साथी मोहम्मद मुनीर को भी यही सजा सुनाई गई है दोनों आरोपियों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा था दोनों को एक एक हजार रुपए के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है। यह फैसला उज्जैन जिला न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अफजल खान ने सुनाया  मामले में एक अन्य आरोपी सैय्यद सलालूद्दीन की मौत हो चुकी है फैसले के समय मुख्य आरोपी सफ़दर अहमदाबाद जेल में था इसलिए उसे विडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा फैसला सुनाया गया।

बता दें कि धार्मिक भावना भड़काने की घटना दिनांक 05 नवम्बर 1998 की है जहां उज्जैन के थाना महाकाल के तोपखाना क्षेत्र में रात 11 बजे एक सभा चल रही थी जिसमे करीब 400 लोग मोजूद थे इस सभा को सिमी सरगना सफ़दर नागोरी, मोहम्मद मुनीर और सैय्यद सलालूद्दीन ने संबोधित किया और लोगो को धार्मिक तोर पर भड़काने के मामले में थाना महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था आज 21 साल बाद इस मामले में न्यायलय ने अहम फैसला सुनाया है।

बता दें कि उज्जैन सहित आसपास के जिलो में सिमी की गतिविधियों को बढ़ाने में मुख्य रूप से सफ़दर नागोरी का हाथ रहा है। धार्मिक भावना भड़काने के सफ़दर नागोरी पर कई प्रकरण चल रहे है। सफ़दर मूलतः उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का रहने वाला है जो की वर्तमान में गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है।