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ग्वालियर : पटवारी स्वाति दुबे को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई 3 साल की सजा

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Aug 22, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा : जमीन के बटांकन आवेदन का निराकरण करने के एवज में रिश्वत की मांग करने वाली पटवारी स्वाति दुबे को ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 24 मई 2016 को हाकिम सिंह ने पैतृक कृषि भूमि के बंटवारे और बटांकन  के लिए जनमित्र केंद्र उटीला में आवेदन दिया था लेकिन लंबे समय तक जब आवेदन लंबित रहा ,तो हाकिम सिंह ने पटवारी स्वाति दुबे से संपर्क साधा और काम में हो रहे विलंब की जानकारी चाही। 

इस पर पटवारी ने उससे रिश्वत की मांग की इस मामले की हाकिम ने लोकायुक्त में शिकायत की, जहां से उसे वॉइस रिकॉर्डर मुहैया कराया गया। लोकायुक्त पुलिस के मार्गदर्शन में फरियादी हाकिम ने आरोपी पटवारी के घर गया और पैसों के लेनदेन की बातचीत रिकॉर्ड की। जिस दिन रिश्वत की पहली क़िस्त देना थी उस दिन आरोपी पटवारी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने के कारण शहर से बाहर चली गई। इस कारण लोकायुक्त की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी। पंरतु अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पटवारी को 3 साल की सजा सुनाई है।