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संगीन मामलों में फरार चल रहे अपराधियों की घेराबंदी के लिए अब ग्वालियर जोन के चारों जिलों में बनेगा एक्शन प्लान

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Sep 3, 2019

धर्मेंद्र शर्मा : ग्वालियर में संगीन मामलों में फरार चल रहे अपराधियों की घेराबंदी के लिए अब ग्वालियर जोन के चारों जिलों में एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत आईजी राजा बाबू के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक जिले भर में फरार अपराधियों को चिन्हित कर धारा 82(4)के तहत कार्रवाई करवाएंगे।

बता दें कि जिले के पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने बताया कि गंभीर अपराध जैसे हत्या लूट डकैती और दुष्कर्म जैसे लंबित पड़े मामलों में फरार चल रहे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और इन सभी की सूची बनाकर जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। धरपकड़ के इस अभियान को  सितंबर माह में और तेजी से किया जाएगा और सूची के आधार पर जो अपराधी कई मामलों में लिप्त है, उस पर कोर्ट से धारा 82(4) के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। इसके बाद आरोपी अपने आप हाजिर होने को मजबूर हो जाएगा...

जानिए धारा 82(4) के अंतर्गत अपराधी घोषित होने से क्या होगा ?

-इस धारा के तहत अपराधी घोषित होने के बाद आरोपियों पर धारा 174 (ए) के अंतर्गत एफआईआर अलग से दर्ज हो जाएगी, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है।

- कोर्ट द्वारा फरार अपराधी कि जो भी व्यक्ति मदद करेगा उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 212 के तहत एफआइआर दर्ज होगी।

- सीआरपीसी की धारा 43 के तहत कोई भी आम व्यक्ति अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप सकेगा।

अपराधों पर लगेगी लगाम
अभी तक ग्वालियर जिले और उसके आसपास धारा 82(4) के तहत बहुत कम कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि अभी हाल ही में प्रॉपर्टी डीलर पंकज सिकरवार की हत्या में नामजद सात आरोपियों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई है और जल्दी उन पर 174 (ए) के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होने के बाद अपराधियों पर कानून का शिकंजा और ज्यादा कस जाएगा, जिससे अपराध पर लगाम लग सकेगी।