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मध्यप्रदेश में होमगार्ड सैनिकों को मिली राहत, पूरे बारह सेवाएं देने के आदेश जारी

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Feb 6, 2020

अरविंद दुबे : मध्यप्रदेश में होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दो माह की अनिवार्य छुटटी के आदेश पर रोक लगाते हुए साल की पूरे बारह माह होमगार्ड सैनिकों को सेवाएं देने के आदेश जारी किए है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह व्यवस्था पूर्व के आदेशों को देखते हुए दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद नियत की है। 

बता दें कि, विदिशा और रायसेन सहित अन्य जगहों पर पदस्थ होमगार्ड सैनिकों द्वारा याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि डीजी होमगार्ड ने एक आदेश जारी करते हुए साल में से दो माह के लिए छुटटी दिए जाने का फरमान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन या अन्य लाभ नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों का कहना था कि पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश देते हुए पुलिस आरक्षकों के समान वेतनमान और अन्य लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नए नियम संबंधित सर्कुलर भी जारी किया था। बावजूद इसके 2 माह की छुट्टी दिया जाना अवैधानिक है। इस अवधि में उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा होगा वहीं अन्य परेशानियां भी सामने आएंगी। याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए डीजी होमगाॅर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है।