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जबलपुर में शराब पीकर वाहन चलाना एक युवक को पड़ गया भारी, सीजेएम ने लगाया 17 हजार रूपये का जुर्माना

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Feb 6, 2020

अरविंद दुबे : नए मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर चालान मध्यप्रदेश में लागू नही किया गया है, लेकिन न्यायालय भारत सरकार के बनाये नियमों का ही पालन करती है। जिसके चलते जबलपुर में शराब पीकर वाहन चलाना एक शख्स को भारी पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस के चालान पेश करने पर सीजेएम कोर्ट द्वारा चालक पर 17 हजार रुपये के जुर्माने की कार्यवाई को अंजाम दिया। यह जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है। 

बता दें कि जबलपुर शहर के ओमती क्षेत्र के रहने वाले कमलेश को चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाए जाने पर ब्रीथ एनलाइजर से चेक किया गया। जहां निर्धारित सीमा से अधिक शराब का सेवन पाया गया। साथ ही जब उससे वाहन का इन्श्योरेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वह भी उसके पास नहीं पाए गए। जिसके बाद पूरी चालानी प्रक्रिया को अंजाम देकर सीजेएम वरुण पांसे के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां सीजेएम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने व  इन्श्योरेंस ,ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। 

बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। जबलपुर एडिशनल एसपी ट्रैफिक के अनुसार यातायात नियमों के पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर सके। बहरहाल नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माने की कार्यवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है।