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शहर के बहुचर्चित रैना हत्याकांड की मामले में हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वाले वकील को केस री-प्रिजेन्टेशन देने को कहा

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Jul 20, 2018

संजय कुमार : दरअसल 24 अगस्त 2015 को तीन इमली चौराहे के नाले में कविता रैना का शव दो बोरो में 6 टुकडो में बंद मिला था मामले की जाँच करते हुए पुलिस ने 100 दिन बाद कविता की हत्या के आरोप में महेश बैरागी को गिरफ्तार किया था लेकिन कोर्ट में पुलिस महेश को आरोपी सिद्ध नहीं कर सकी और जिला कोर्ट ने उसे निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया महेश के बरी होने के बाद महेश के ही वकील चम्पालाल यादव ने कविता के हत्यारों को पकड़ने के लिए मामले की जाँच सीबीआई से करवाने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगायी थी।

पहला हक़ प्रदेश सरकार पर

इस याचिका पर गुरूवार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई जाँच के आदेश देने का सबसे पहला हक़ प्रदेश सरकार को है ऐसे में वह प्रदेश सरकार से मामले की सीबीआई जाँच करवाने की मांग करते हुए उनके सामने री-प्रिजेन्टेशन दे इसके साथ ही कोर्ट ने मप्र पुलिस के डीजीपी से अपेक्षा की है कि वह इस सम्बंध में निचली कोर्ट द्वारा अपने फैसले में दिए गए निर्देश के अनुसार इस केस की विवेचना करे।

एक बार फिर हाईकोर्ट जा सकते है यादव

मामले की जाँच में लापरवाही बरतने और गलती करने वाले पुलिस अफसरों पर डीजीपी कारवाई करे अब मामला सरकार के पाले में है यदि सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है तो यादव एक बार फिर हाईकोर्ट जा सकते है सरकार के इनकार के बाद हाईकोर्ट मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दे सकता है।