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MP Teacher Recruitment Case: शिक्षकों के 2237 पद खाली, फिर क्यों नहीं नियुक्ति? सरकार को हाई कोर्ट में देना होगा जवाब!

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Feb 18, 2024

MP Teacher Recruitment Case: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के शेष 2237 पद अब तक क्यों नहीं भरे गए, सरकार को 22 फरवरी तक हाईकोर्ट जबलपुर में जवाब देना होगा। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में बचे हुए पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया.

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं डीपीआई आयुक्त को इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करना होगा।  हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील धीरज तिवारी ने एक आरटीआई दायर कर 2018 भर्ती रिक्तियों की जानकारी मांगी थी।

इस आरटीआई के जवाब में लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि माध्यमिक शिक्षकों की 5670 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. 4582 पदों पर ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन इनमें से 3433 शिक्षक ही कार्यरत हैं। यानी 2237 पद खाली बताए गए थे.

9 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई

माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े 9 अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इनमें साक्षी पटेल, ललित बिसेन, पंकज लांगेवार, हेमंत साहू, राजेश करण, भास्कर शर्मा, संगीता माहोर, दिनेश शाक्य, नेहा प्रजापति ने 30 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में पहली काउंसलिंग के बाद 2237 पद खाली हैं। इसके विपरीत विभाग ने 29 सितंबर 2022 को 5 हजार पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया.