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नाबालिग का अपहरण व् दुराचार के आरोप में युवक को 10 साल की सजा

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Feb 6, 2019

राज बिसेन - बालाघाट में लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्री रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में 10 साल की कारावास व 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दङ्क्षडत किया हैं जानकारी के मुताबिक आरोपी इस्माईल उर्फ बिच्छु खान और पीड़िता ने अब विवाह कर लिया हैं और उनकी एक संतान भी हैं।

शादी का प्रलोभन देकर की अनैतिक्ता

इसलिये आरोपी के संदर्भ में अभियोत्री (पीड़िता) सहित अन्य ने समर्थन नहीं किया था लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये उसे दंडित किया प्रकरण के अनुसार आरोपी इस्माईल ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर व शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था। इसके बाद आरोपी ने उसे हैदराबाद भगाकर ले गया।

नाबालिग हुई गर्भवती

जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी जब पीड़िता अपने घर वापिस हुई तो पुलिस ने उसे दस्तयाब किया व आरोपी युवक को अभिरक्षा में लिया गया आरोपी व पीड़िता एक संतान के साथ में निवास कर रहे हैं जिससे पीड़िता व अन्य ने लगाये गये आरोप का समर्थन नहीं किया पर डीएनए रिपोर्ट में आरोपी दोषी पाया गया व उसे सजा दी गई।