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ग्वालियरः पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Jul 2, 2019

विनोद शर्मा- नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को ग्वालियर के जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष के सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने बच्ची के भविष्य का ख्याल ना करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया, जो  पीड़िता के बाल मन पर ताउम्र के लिए अन्य रिश्तों पर भी उसके विश्वास को कमजोर कर देगा। आरोपी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उसका भविष्य सुरक्षित रखने की जगह भक्षक बन उसे नष्ट करने का प्रयास किया। इस घटना ने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है जिसके चलते न्यायालय ने यह सजा सुनाई।

अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने और धमकाने का था आरोप

मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ अनिल मिश्रा के अनुसार आरोपी पिता ने 12 अप्रैल 2017 से 12 मार्च 2018 के बीच अपनी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पिता के धमकाने के कारण नाबालिग काफी दिनों तक चुप रही। बाद में जब उसे तकलीफ हुई तो उसने मां को सारी बात बताई। मां ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने बेटी व उसकी मां को बुरी तरह से पीटा। जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने पुलिस थाना बहोड़ापुर में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के वकील ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई और तर्क दिया कि आरोपी का यह पहला अपराध है, लेकिन अभियोजन ने इस तर्क का यह कहते हुए विरोध किया कि आरोपी ने पुत्री के साथ हैवान जैसा बर्ताव किया। ऐसे पिता को तो जीवित रहने का अधिकार नहीं है। उनके तर्क से सहमति जताते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5000 का जुर्माना भी वसूलने का आदेश दिया।