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मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, दूध विक्रेताओं और क्रय करने वाली संस्थाओं को पंजी संधारित करने के निर्देश

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Sep 27, 2019

विनोद शर्मा : मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर की जा रही कार्रवाई में ग्वालियर जिला प्रशासन ने अब एक और कदम आगे बढ़ाया है। जिसके तहत अब जिले में थोक दूध विक्रेताओं और क्रय करने वाली संस्थाओं को भी अपने यहां पंजी संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे दुग्ध विक्रेता जो थोक में दूध विक्रय करते हैं, उन्हें जिन लोगों के यहां दूध दिया जा रहा है, उनके नाम एवं नंबर रखना होंगे। इसके साथ ही बड़े संस्थान जो थोक में दूध प्राप्त करते हैं, उन्हें भी दूध देने वाले का नाम एवं पता अपने पास रखना होगा। 

बता दें कि निरीक्षण के दौरान विक्रेता और क्रेता को जानकारी देना होगी। साथ ही सवारी बसों में दूध से बने पदार्थों के परिवहन करने पर धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर के मुताबिक अगर किसी भी सवारी वाहन में मावा के परिवहन होते हुए मिला तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी। साथ ही उसकी गाड़ी को राजसत भी किया जा सकता है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावटी दूध और मावा बनाया जाता है। जो देश के अलग-अलग राज्य में भेजा जाता है। जिसको लेकर कलेक्टर ने सख्ती बरती है। ऐसे में देखना होगा। कलेक्टर की ये सख्ती, दीपावली में लोगों को शुद्ध मिठाई दिला पाती है।