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MPPSC 2025 केस: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की, आयोग की राहत याचिका खारिज

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Sep 23, 2025

 MPPSC 2025 केस: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की, आयोग की राहत याचिका खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 से जुड़े विवादास्पद केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। परीक्षा नियम 2015 के रूल 4 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसके बजाय, मामले को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर 2025 तय कर दी। यह आदेश परीक्षा प्रक्रिया पर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को और बढ़ा सकता है, जिससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं।

केस का बैकग्राउंड और विवाद

यह केस मार्च 2025 से चल रहा है, जब ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि MPPSC के नियम आरक्षण और मेरिट शिफ्टिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, खासकर अनारक्षित कैटेगरी में स्थानांतरण न होने से। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को मुख्य परीक्षा पर अंतरिम स्टे लगा दिया और 15 अप्रैल तक डेटा जमा करने का आदेश दिया। अप्रैल में सुनवाई के दौरान रोक बरकरार रही, जबकि मई में अगली तारीख तय हुई। जुलाई में आयोग ने मेंस शेड्यूल प्रस्तावित किया, लेकिन सितंबर 2 को शिक्षक वर्ग-2 केस के फैसले से लिंक जोड़ते हुए कोर्ट ने नियम 2015 की वैधता पर जोर दिया। इस फैसले की दो प्रमुख लाइनें—आरक्षण लाभ और कैटेगरी शिफ्ट—इस केस का मूल मुद्दा हैं। यूपीएससी टॉपर टीना डाबी केस से प्रेरित यह विवाद केंद्र स्तर के नियमों से जुड़ता है, जहां प्री में आरक्षण लिया तो टॉप होने पर भी कैटेगरी चेंज नहीं।

नवीनतम अपडेट और प्रभाव

सोमवार को हुई सुनवाई में MPPSC के वकील ने राहत की मांग की, लेकिन जस्टिस भट्टी की बेंच ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9 सितंबर से पहले सरकार और आयोग जवाब दाखिल करें, अन्यथा प्रक्रिया स्थगित रहेगी। इससे प्रारंभिक रिजल्ट होल्ड पर हैं, जिसमें 158 पद प्रभावित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, हैंडलूम और अन्य भर्तियों के रिजल्ट भी 2-3 माह से रुके हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आयोग ने मेंस डेट जल्द घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट की मंजूरी जरूरी। विशेषज्ञों का मानना है कि 9 अक्टूबर का फैसला परीक्षा कैलेंडर बदल सकता है।

Report By:
Monika