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तनाशा हत्याकांड : 11 दोषी करार, 6 आरोपियों को उम्रकैद

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May 30, 2018

एक विशेष मकोका कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सहयोगी गैंगस्टर फरीद तनाशा की हत्या के जुर्म में बुधवार को 11 लोगों को दोषी ठहराया और उनमें से छह को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष मकोका न्यायाधीश एसएम भोसले ने 6 आरोपियों को भादसं की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की धारा (1) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

मकोका की धारा के तहत दोषी
बाकी 5 आरोपियों को संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा होने और अपराध में सहयोग करने को लेकर मकोका की धारा 3(2) के तहत दोषी ठहराया गया। विशेष सरकारी वकील राज ठाकरे ने बताया कि इन पांचों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। तनाशा की दो जून , 2010 को उपनगरीय क्षेत्र तिलक नगर में उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

गैंगस्टर भरत नेपाली ने तनाशा की हत्या का दिया था आदेश
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर भरत नेपाली ने तनाशा की हत्या का आदेश दिया था। जिन छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है वे जफर खान, मोहम्मद साकिब खान, रविप्रकाश सिंह, पंकज सिंह, रणधीर सिंह और मोहम्मद रफीक शेख हैं। 5 वर्ष की कैद की सजा पाने वाले दोषी - रवींद्र वारेरकर, विश्वनाथ शेट्टी, दत्तात्रेय भाकरे, राजेंद्र चव्हाण और दिनेश भंडारी हैं।