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मुश्किल में युसूफ पठान, विवादित जमीन मामले पर हाई कोर्ट ने रोका फैसला, वीएमसी पर निर्भर फैसला हाईकोर्ट ने कहा- विवादित जमीन पर अधिकार नहीं मिला तो याचिका पर सुनवाई नहीं होगी

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Jun 22, 2024

वडोदरा नगर निगम की टीपी स्कीम नंबर 90 के अंतिम प्लॉट पर अवैध कब्जे के विवाद में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि अब यह वडोदरा नगर निगम पर निर्भर है कि वह आपको जमीन दे या नहीं.  हाई कोर्ट ने मंगलवार को मामले की आगे की सुनवाई की.

क्रिकेटर यूसुफ पठान द्वारा दायर एक रिट में, उनके वकील ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया कि, वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी एक नोटिस में, राज्य सरकार ने 2014 में वडोदरा नगर निगम द्वारा उन्हें आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि को अस्वीकार कर दिया था.  आवेदक को नोटिस दिए बिना सीधे आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता. साथ ही वडोदरा नगर निगम ने 2012 में जमीन आवंटित करने के लिए पारित प्रस्ताव की कॉपी भी उस समय नहीं दी है.

पठान ने आगे कहा कि आवेदक जमीन का बाजार मूल्य चुकाने को तैयार है और बाजार मूल्य पर जमीन खरीदने के लिए भी तैयार है. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह वडोदरा नगर निगम का विवेक है कि वह आपको जमीन दे या नहीं. पठान ने कहा कि एक बार जब वडोदरा मनपा ने जमीन आवंटित करने का फैसला कर लिया, तो सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसा कौन सा प्रावधान है कि वडोदरा मनपा को सरकार के पास नहीं जाना चाहिए..?

यह अधिकारियों के बीच एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है. पठान ने आगे कहा कि यह जमीन दस साल से उनके पास है लेकिन अब तक वडोदरा नगर निगम ने कुछ नहीं किया तो हाई कोर्ट ने कहा, तो आपने कहां कुछ किया है..? हाई कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अगर आवेदक जमीन को लेकर अपना अधिकार साबित नहीं करता है तो कोर्ट उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चाहता. उच्च न्यायालय ने वडोदरा नगर निगम को मामले की आगे की सुनवाई के लिए भूमि आवंटन नीति सहित संबंधित मामले पेश करने का निर्देश दिया. 

Report By:
Devashish Upadhyay.