Aug 29, 2022
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवैध हथियार के मामले में भगोड़े अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब्बास अंसारी पर हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस और हथियार रखने का आरोप है। मामलो में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस दौरान अब्बास अंसारी की तरफ से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा। बता दें कि इसके पहले बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया था। लखनऊ पुलिस ने मोहम्मदापुर स्थित अब्बास अंसारी के घर पर संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया था।
संपत्ति कुर्की का नोटिस
लंबे समय से फरार चल रहे मऊ की सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर सरकारी कार्रवाई जारी है। कोर्ट में उपस्थिति न देने पर लखनऊ महानगर पुलिस ने आज मोहमदाबाद के दर्जी टोला स्थित अब्बास अंसारी के पैतृक आवास पर कुर्की से पहले की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस के मुताबिक अब्बास अंसारी अगर 26 सितंबर तक लखनऊ कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी अब्बास अंसारी को करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है। इसके लिए पुलिस ने 135 ठिकानों पर दबिश दी लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया।
क्या है अवैध हथियार मामला?
लखनऊ महानगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद ही पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए यूपी के कई शहरों समेत दूसरे राज्यों में भी दबिश दी, लेकिन अब्बास को पकड़ नहीं सकी। इसके बाद अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया।








