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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले मे सुनवाई पूरी: 12 सितंबर को आएगा फैसला, केस में औरंगजेब की भी एंट्री

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Aug 24, 2022

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला 12 सितंबर को आएगा। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान काफी अटकलें आयीं, यहां तक की केस में औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। मसाजिद कमेटी ने बहस करते हुए ये दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन औरंगजेब की है। इससे पहले लगातार तारीख आगे बढ़ाने को लेकर वाराणसी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मसाजिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था।

ज्ञानवापी औरंगजेब की संपत्ति

वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले में सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष ने ये दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति औरंगजेब की है। इस पर वादी महिलाओं का कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर ज्ञानवापी औरंगजेब की संपत्ती है तो उसके कागज कोर्ट में पेश किए जाएं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब इसपर हिंदू पक्ष आज आपत्ति का जवाब दाखिल करेगा। 

क्या है श्रृंगार गौरी मामला

काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहां श्रृंगार गौरी मंदिर हुआ करता था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि वहां कोई मंदिर नहीं था। वहां शुरू से मस्जिद था। इसको लेकर राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने पिछले साल सिविल जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन व ज्ञानवापी को सौंपने संबंधी मांग को लेकर गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थना पत्र देकर वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया। 

मसले ने उस समय जोर पकड़ा था जब मस्जिद का सर्वे कर रही टीम ने वज़ू करने वाले स्थान पर शिवलिंग जैसी आकृति का पर्दाफाश किया था। यही नहीं मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े चिह्न भी पाए गए थे। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि शिवलिंग जैसी आकृति असल में फव्वारा है। 27 मई से इस मामले की सुनवाई जिला जज कोर्ट में चल रही है। अब इसपर 12 सितंबर को फैसला आएगा।