Sep 11, 2024
हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है और मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है.
इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो. पूरा मामला कोर्ट में है. क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जायेगी. अगर यह जगह अवैध साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी और इसे कानून के तहत ध्वस्त कर दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजोली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है. इसके लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है.
प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया
संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने झड़प कर दी है. पुलिस ने कमल गौतम समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहा था.
संजौली में धारा 163 लागू
जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने कहा कि संजोली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिले के संजौली क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
स्कूल, कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे
स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे. आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सिस्टम इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश कर रहा है.
बिना अनुमति के धरना नहीं दिया जा सकता
संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अस्पतालों, अदालतों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, देश विरोधी, राज्य विरोधी नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.