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गालीबाज नेता को 3 मामले में जमानत: फिर भी जेल में बंद त्यागी, इन धाराओं में मामला दर्ज

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Aug 27, 2022

नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स में महिला से बदसलूकी करने वाले गाली नेता श्रीकांत को शुक्रवार को कोर्ट से 3 मामलों में जमानत मिल गई है। हालांकि इससे उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब भी गैंगस्टर एक्ट में जमानत न मिलने की वजह से श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर नहीं आ सकते। 26 अगस्त को श्रीकांत त्यागी की बेल पर हुई सुनवाई में ये फैसला लिया गया। बता दें कि श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने 9 अगस्त को एक महिला के साथ अभद्रता करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। इसके पहले नोएडा पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार घोषित कर दिया था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी रखा था। 

इन धाराओं में मामला दर्ज

दरअसल श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान)  मामला दर्ज था। त्यागी के वकील सुशील भट्ट ने शुक्रवार को बताया कि आईपीसी की धारा 354, 420 और गाली -गलौज के मामले में जमानत मिल गई है, मगर गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसे जमानत नहीं मिली है। इसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। 

9 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी 

दरअसल नोएडा के सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने सोसाइटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद त्यागी ने महिला से कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था। इसके बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था। 

इसके बाद सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी।